सतर्कता विभाग विशेष रूप से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया और भर्तियों आदि से सम्बंधित संगठन की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का कार्य करता है। सतर्कता के मुख्य कार्यों को निम्नानुसार तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:-
(i) निवारक सतर्कता
(ii) दडांत्मक सतर्कता
(iii) निगरानी एवं पता लगाना
सीवीसी द्वारा उनके सतर्कता मैनुअल परिपत्रों और कार्यालय ज्ञापन जारी सभी आदि निदेशों तथा भारत सरकार के सभी अनुदेशों को लागू करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित किया जा सके। शिकायतों का समय पर निस्तारण, सीवीसी
की सलाह का क्रियान्वय? , अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को समय पर पूरा करने को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। आवधिक, आकस्मिक और सीटीई प्रकार के निरीक्षणों और लेखा-परीक्षा रिपोर्टो की समीक्षा के माध्यम से प्रणाली में सुधार किया जाता है। सतर्कता विभाग को सीबीआई
जॉंच लगातार सम्पर्क में रहने तथा एक सहमत सूची तैयार करने और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची सहित सतर्कता संबंधी मुददो को सीबीआई के जॉच समन्वयित करने की आवश्यकता है।