श्री प्रेम प्रकाश
मुख्य सतर्कता अधिकारी
पता: भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, प्लॉट संख्या -6बी, चंडीगढ़.
दूरभाष न०: 0172-5005987
सतर्कता विभाग के दायित्व
सतर्कता विभाग विशेष रूप से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया और भर्तियों आदि से सम्बंधित संगठन की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का कार्य करता है। सतर्कता के मुख्य कार्यों को निम्नानुसार तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:-
(i) निवारक सतर्कता
(ii) दडांत्मक सतर्कता
(iii) निगरानी एवं पता लगाना
सीवीसी द्वारा उनके सतर्कता मैनुअल परिपत्रों और कार्यालय ज्ञापन जारी सभी आदि निदेशों तथा भारत सरकार के सभी अनुदेशों को लागू करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित किया जा सके। शिकायतों का समय पर निस्तारण, सीवीसी की सलाह
का क्रियान्वय? , अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को समय पर पूरा करने को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। आवधिक, आकस्मिक और सीटीई प्रकार के निरीक्षणों और लेखा-परीक्षा रिपोर्टो की समीक्षा के माध्यम से प्रणाली में सुधार किया जाता है। सतर्कता विभाग को सीबीआई जॉंच लगातार
सम्पर्क में रहने तथा एक सहमत सूची तैयार करने और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची सहित सतर्कता संबंधी मुददो को सीबीआई के जॉच समन्वयित करने की आवश्यकता है।
सतर्कता संरचना
शिकायत निवारण नीति
पी.आई.डी.पी.आई. शिकायत
-
जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों के संरक्षण के समाधान के तहत की गई शिकायतों की पीआईडीपीआई शिकायतें कहा जाता है।.
-
यदि कोई शिकायत पीआईडीपीआई के तहत की जाती है तो शिकायत की पहचान को गोपनीय रखा जाता है।
-
शिकायत सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित होनी चाहिए और लिफाफे पर (पीआईडीपीआई) चिन्हित किया होना चाहिए।
-
केवल केन्द्रीय सरकार कर्मिकों ( पीएसबी, पीएसयू एवं यूटी सहित) के विरूध शिकायतों को संज्ञान में लिया जाएगा
-
अधिक जानकारी के लिए http://www.cvc.nic.gov.in
सीवीओ को शिकायत दर्ज कराना
केन्द्रीय सतर्कता आयोग/ विद्युत मंत्रालय , भारत सरकार बीबीएमबी कार्पोरेट स्तर पर या परियोजना/ पावर स्टेशन स्तर पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायतों को केवल तभी स्वीकार और संसाधित किया जाता है जब शिकायतें वास्तविक और प्रमाणिक होती है। इसलिए यह
अनिवार्य है कि नाम और पता सही हो। गुमनाम, उपनाम वाली शिकायतों पर विचार नही किया जाएगा। विशिष्ट तथ्यात्मक विवरण, सत्यापन योग्य, तथ्यों के बिना,अस्पष्ट या सामान्य आरोपों वाली शिकायतों पर विचार नही किया जाएगा।
शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता के पहचान प्रमाण की प्रति के साथ, शिकायतकर्ता से मानक प्रारूप में शिकायत के स्वामित्व या शिकायत को अस्वीकार करने की पुष्टि मांगी जाएगी। यदि शिकायतकर्ता 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय द्वारा भेजे गए मानक प्रारूप में
पुष्टि की मांग करने वाले पत्र और 15 दिनों के अनुस्मारक का कोई जवाब नही मिलता है तो ऐसी शिकायतों को उपनाम शिकायत माना जाएगा और उस पर कोई कारवाई नही की जाएगी।
शिकायत दर्ज करने का तरीका:
डाक द्वारा: शिकायत शिकायतकर्ता के सही नाम और डाक पते के साथ डाक द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीबीएमबी, सैक्टर-19, मध्यमार्ग, चंडीगढ़-160019 को भेजी जा सकती है।
ईमेल के द्वारा: शिकायत शिकायतकर्ता के सही नाम और डाक पते के साथ मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीबीएमबी की ईमेल आइडी
[email protected]
पर भेजी जा सकती है।
नोट: बेनाम/गुमनाम शिकायतों पर विचार नही किया जाएगा।
दस्तावेज:
-कसंल्टेंसी और अन्य सेवाओं की खरीद हेतु मैनुअल
- माल की खरीद हेतु मैनुअल।
-कार्य हेतु मैनुअल।
- सतर्कता मैनुअल
-
मैनुअल को अपनाना
- बिलों के निपटारे/वेतन निर्धारण मामलों में अनुचित विलंब
-
विभागीय जांच कार्यवाही को समय पर अंतिम रूप देना
सम्पर्क करें